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Saharanpur News: दहेज हत्या के आरोप में पिता पुत्र दोषी, आजीवन कारावास

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देवबंद। करीब साढ़े पांच साल पूर्व दहेज हत्या के आरोप में अदालत ने पिता पुत्र को दोषी ठहराया है। दोनों को आजीवन कारावास और 12-12 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई गई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि थाना सरसावा के ग्राम बौंसा निवासी शिवचरण की पुत्री सुनीता की शादी 15 अप्रैल 2017 को नानौता के मोहल्ला छत्ता निवासी विवेक कुमार पुत्र उदेश कुमार के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही सुनीता के ससुराल वाले उसे तंग परेशान करते थे। 27 नवंबर 2018 को सुनीता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसके भाई संदीप ने ससुराल वालों के खिलाफ जहरीला पदार्थ खिलाकर सुनीता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए नानौता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने से मृतका का विसरा जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। जहां सल्फास के सेवन से मृत्यु होना पाया गया था। विवेचना उपरांत पति विवेक कुमार, ससुर उदेश कुमार व सास वीना देवी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
इस मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद की अदालत में चल रहा था। लेकिन विचारण दौरान सास वीना देवी की मृत्यु हो गई थी। मंगलवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने विवेक कुमार व उदेश कुमार को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पडेगा।
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