पुलिस ने इस मामले में फरियाल के पति चिलकाना निवासी शाहनवाज की ओर से डॉ. बीडी शर्मा, अधिवक्ता तौसीफ, मुंशी मसरुर को भी आरोपी बनाया था। अधिवक्ता तौसीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी पिछले दिनों ही जमानत हुई है। डॉ. बी डी शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश बबीता रानी के न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था जिसे जनपद न्यायाधीश बबीता रानी ने निरस्त कर दिया था।
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एसपी सिटी ने बताया कि जनकपुरी पुलिस ने शनिवार दोपहर में डॉ. बीडी शर्मा को जिला चिकित्सालय से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।