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आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी, नहीं होगा बेवजह भ्रमण

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सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू को लेकर गाइड लाइन जारी की है। नगर निगम सहारनपुर क्षेत्र, नगर पालिका देवबंद, गंगोह, नकुड़, सरसावा क्षेत्र, नगर पंचायत छुटमलपुर, बेहट, चिलकाना, अंबेहटा, तीतरो, रामपुर मनिहारान और ननौता में रात्रि में आवागमन नहीं हो सकेगा। यह व्यवस्था 17 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लागू रहेगी। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और अपना मोबाइल हमेशा ऑन रखेंगे।
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जारी रहेंगी यह सेवाएं
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस इत्यादि की आपूर्ति।
- मीडिया कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर।
- कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी एवं डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्ति। उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर यात्रियों का आवागमन। रेल, बस टिकट पास की तरह मान्य।
- माल वाहक वाहनों का आवागमन। पेट्रोल पंप पूर्ववत खुले रहेंगे।
- स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत, रेलवे, रोडवेज आदि सेवा संबंधी अधिकारी, कर्मचारी।
- पुल, सड़क, लोक निर्माण विभाग संबंधी निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
- कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी, दिखाना होगा नाइट ड्यूटी का प्रपत्र एवं परिचय पत्र।
- केवल परीक्षा और प्रेक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट
ये रहेंगे प्रतिबंध
- दिन के दौरान होने वाले आयोजनों में बंद भवन में अधिकतम 100 एवं खुले स्थानों के परिसरों में 200 लोगों से अधिक शामिल नहीं होंगे।
- चिकित्सा, नर्सिंग होम, पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
- घरेलू सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, त्योहार मिलन आदि उद्देश्यों के आयोजन प्रतिबंधित।
- पांच व्यक्तियों से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध।
- पार्क, स्टेडियम एवं निजी पार्क सुबह छह बजे से पूर्व नहीं खोले जाएंगे।
कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी शासकीय, निजी कार्यालय, केंद्रीय सरकार व विभागों के कार्यालय, निजी चिकित्सालय, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, बड़े धार्मिक स्थल, दुकानों आदि पर कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उस पर शिफ्टवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी को मास्क एवं ग्लब्स पहनना होगा तथा सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर एवं पल्स आक्सीमीटर की उपलब्धता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को मास्क लगाने के साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा।
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