मादक पदार्थ के तस्कर को 15 साल की सजा
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) कक्षा संख्या-नौ महेश कुमार ने मादक पदार्थ अधिनियम में दोषी पाए गए चिलकाना निवासी सादिक को 15 साल के कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 मार्च 2014 को शाहजहांपुर चौकी पर उप निरीक्षक बृजभूषण शर्मा कांस्टेबलों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। यमुनानगर की तरफ से एक पिकप गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने जब रोकनी चाही तो कंडक्टर साइड से एक व्यक्ति उतर कर भाग गया, जबकि ड्राइवर सादिक मौके पर पकड़ा गया। गाड़ी में प्लास्टिक के कट्टों में 175 किलोग्राम डोडा पोस्ट भरे हुए थे। पुलिस ने मौके पर पकड़े गए वाहन चालक के खिलाफ थाना सरसावा में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना उपरांत सादिक के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील यादव ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए सादिक को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 15 साल के कारावास और एक लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।