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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पढाया आदर्श चुनाव आचार संहिता का पाठ

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चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में लगे बेरिकेडिंग - फोटो : SAHARANPUR
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सहारनपुर। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने रविवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श चुनाव संहिता का शत प्रतिशत पालन करने का आह्वान किया।
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रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम आलोक कुमार पांडेय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद पैदा हो। कहा कि मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को ध्वज दंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए भवन स्वामी से अनुमति लेनी होगी। राजनीतिक दलों और प्रत्याशी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से नहीं ले जाने चाहिए, जिन स्थानों पर दूसरे दल की सभा हो रही हो। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसबी सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार, डिप्टी कलेक्टर/आरओ एसएन शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा बिजेन्द्र कश्यप, बसपा के ऋषिपाल गौतम, सीपीआईएम के जिला मंत्री राव दाउद खां आदि मौजूद रहे।
चुनाव में खर्च की सीमा 28 लाख
डीएम ने कहा कि विधान सभा उप चुनाव में खर्च करने की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपये है। सामान्य प्रत्याशी के लिए नामांकन के लिए जमानत राशि 10000 रुपये और एससी/एसटी के उम्मीदवार के लिए यह राशि 5000 रुपये रखी गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा कार्यालय पर लगने वाले बैनर का आकार 4 फीट गुणा 8 फीट से अधिक नहीं होगा। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर राजनीतिक दल द्वारा बैनर, झंडे, पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है।
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