सहारनपुर। कोविड मरीजों से अधिक किराया वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए डीएम अखिलेश सिंह ने प्राइवेट एंबुलेंसों का किराया निर्धारित किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं।
कोविड संक्रमित मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए प्राइवेट एंबुलेंस चालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसके चलते डीएम ने प्राइवेट एंबुलेंस की अधिकतम किराया दर निर्धारित की है। उन्होंने ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस के लिए दस किलोमीटर तक 500 रुपये और उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया है। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए दस किलोमीटर के 800 रुपये और उसके पश्चात 24 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया तय किया है। वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस में दस किलोमीटर के लिए 1000 रुपये और उसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की है। निर्धारित दर प्रति ट्रिप के अनुसार देय होंगी। इससे अधिक किराया वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक यातायात प्रेमचंद ( मोबाइल नंबर 9454458191) और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन रामप्रकाश मिश्रा (मोबाइल नंबर 8005441071) को नोडल अधिकारी नामित किया है।
अधिक किराया लें तो यहां दर्ज कराएं शिकायत
जिलाधिकारी ने कोविड मरीजों से अधिक किराया लेने वाले एंबुलेंस चालकों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसकी शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454402397 पर दर्ज करा सकते हैं।