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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना में जिला प्रदेश में पहले नंबर पर

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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना में जिला प्रदेश में पहले नंबर पर
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सहारनपुर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पंजीकरण में पहले स्थान के बाद अब प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना (पेंशन) के पंजीकरण में भी जनपद अव्वल हो गया। जिले में 603 पंजीयन के साथ ही जनपद प्रदेश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। पंजीकृत व्यापारी को प्रतिमाह अपना अंशदान भी जमा करना होगा।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना के तहत पंजीकृत व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन देने की योजना है। इसके लिए 18 से 40 वर्ष आयु के लघु व्यापारियों को श्रम विभाग की इस योजना में पंजीकरण कराना होता है। इसमें व्यापारी का स्व घोषित व्यापार डेढ़ करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना में पंजीकृत व्यापारी को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पंजीकृत व्यापारी को अपना मासिक अंशदान भी जमा करना होगा। इसमें पेंशन धारक की मृत्युु के बाद उसकी पत्नी या पति को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी एनके चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना में 603 पंजीयन के बाद सहारनपुर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जबकि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पंजीकरण में भी जनपद प्रदेश में पहले नंबर पर है।
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पात्र लघु व्यापारी
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना में खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, दुकान मालिक पात्रता के दायरे में आते हैं। इसके अलावा स्व नियोजित लघु व्यापारी, वर्कशॉप मालिक, कमीशन एजेंट, लघु होटल एवं रेस्त्रा मालिक आदि पेंशन योजना में पंजीकरण कराने के पात्र हैं।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन (पेंशन) योजना के टॉप फाइव जिले
जनपद----------------पंजीकरण
सहारनपुर--------------603
शामली-----------------601
ललितपुर---------------528
फरूखाबाद-------------521
बस्ती-------------------396
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