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वसूली के लिए डीएम ने मांगी डीजीसी से राय

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सहारनपुर। अवैध खनन को लेकर जारी आरसी मामले में 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए जिलाधिकारी पीके पांडे ने डीजीसी से राय मांगी है। छह वसूली प्रमाण पत्रों में से एक स्टोन क्रशर सहित चार लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिना उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के वसूली करने का आदेश दिया है। बता दें कि अवैध खनन मामले में एनजीटी ने 252.50 करोड रूपये की वसूली करने का आदेश दिया था।
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अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध खनन मामले में आरोपी मानते हुए मोहम्मद इनाम, महमूद अली, अमित जैन, विकास अग्रवाल और मोहम्मद दिलशाद से 50-50 करोड़ और मेसर्स प्रधान स्टोन क्रशर से 2.50 करोड़ की वसूली करने का आदेश दिया गया था। इसकी वसूली के लिए जिलाधिकारी ने वसूली प्रमाणपत्र भी जारी किया था। स्टोन क्रशर सहित चार लोगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के बिना वसूली करने का आदेश दिया था। इसके बाद दो अन्य लोग भी सुप्रीम कोर्ट चले गए जिस पर उनकी अपील पर कोई आदेश दिए बिना ही उसे चार अन्य मामलों के साथ संबद्ध कर लिया। उन्होंने बताया कि जिन दो मामलों में कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है उनमें वसूली के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर राय मांगी गई है। इसके अलावा अन्य चार लोगों से भी वसूली के लिए रोजाना तकाजा किया जाएगा। डीजीसी की राय आने के बाद ही 100 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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