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गवाही से रोकने के लिए हत्या करने के पांच आरोपियों को उम्रकैद

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सहारनपुर। हत्या के मामले में गवाही से रोकने के लिए एक किसान की खेत में फावड़े से काटकर की गई हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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मुजफ्फरनगर के ग्राम खेजा नगला थाना छपार निवासी तौकीर ने आरोप लगाया था कि उसके पिता फैय्याज अपने घर से ग्राम केंदकी देवबंद में स्थित खेत में 15 अप्रैल 2014 की शाम तीन बजे पानी लगाने के लिए गए थे। अगली सुबह तलाश की तो पिता खेत में मृत अवस्था में पाए गए। तौकीर ने गांव के ही हुसैन, परवेज, तनवीर, शकील तथा ग्राम मानकी के शहजान पर गवाही से रोकने के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना देवबंद में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सुरेशचंद भारती के कोर्ट में चल रही थी। तौकीर ने आरोप लगाया कि उसके पिता हत्या के एक मामले में गवाह थे और आरोपी उन पर गवाही न देने के लिए दबाव बना रहे थे। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर पांचों अभियुक्तों को हत्या का दोषी माना और सजा सुना दी है। कोर्ट ने जुर्माना न दिए जाने की स्थिति में दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं।
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