फर्जी पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ लगी चार्जशीट
सहारनपुर। अवैध रूप से पेट्रोल पंप लगाकर बायो डीजल के नाम पर पेट्रोल और डीजल बेचने के मामले में आरोपी पंप संचालक के खिलाफ चार्जशीट भेज दी गई है। पुलिस ने विवेचना पूरी करके तीन दिन पहले ही चार्जशीट सीओ को भेजी है। वहीं, आरोपी पंप संचालक ने गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया है।
पुलिस के अनुसार यह अवैध पेट्रोल पंप बड़गांव में बेहड़ा तिराहा के पास लगाया गया था। यहां पर बायोडीजल के नाम पर अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा था। 24 जुलाई 2020 के अंक में अमर उजाला ने इसका भंडाफोड़ किया। इसके बाद प्रशासन ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए पूर्ति विभाग से जांच कराई। संचालक को नोटिस जारी कर पंप लगाने संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज मांगे गए। पंप संचालक की तरफ से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का भी सत्यापन किया गया। इस जांच में स्पष्ट हो गया था कि बगैर अनुमति के पंप की स्थापना की गई और बायोडीजल के नाम पर पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है। इसके बाद डीएम के निर्देश पर आरोपी पंप संचालक अशोक कुमार पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम चोकड़ा थाना चरथावल (मुजफ्फरनगर) के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक की तरफ से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब बड़गांव थाना पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट भेज दी है।
यह मिले थे सबूत
पुलिस के अनुसार इस अवैध पेट्रोल पंप पर भूमिगत टैंक लगाया था और डीजल बिक्री के लिए डिस्पेंसिंग यूनिट भी लगा रखी थी। जांच के दौरान टैंक में करीब 80- 90 लीटर डीजल मिला तथा डिस्पेंसिंग यूनिट में 27200 रीडिंग मिली थी। पुलिस द्वारा उक्त टैंक, डीजल और डिस्पेसिंग यूनिट को सील कर दिया गया था।
इस मामले में जांच पूरी हो गई है। केस की विवेचना पूरी होने पर आरोपी पंप संचालक अशोक कुमार के खिलाफ चार्जशीट भेज दी गई है। - रनवीर सिंह, थानाध्यक्ष, थाना बड़गांव।