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भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर एक और रिपोर्ट दर्ज, कार्यकर्ताओं को पहले ही भेजा गया था नोटिस

Thu, 14 Mar 2019 11:22 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
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चंद्रशेखर का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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आचार संहिता लगने के बाद बगैर अनुमति बाइक रैली निकालने के मामले में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर सहित कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। दूसरी रिपोर्ट जनकपुरी थाने में दर्ज हुई है, जिसमें बिना अनुमति के रैली निकालने, सरकारी भवन के परिसर में प्रवेश करने और आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। 

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भीम आर्मी द्वारा गत 11 मार्च को बहुजन हुंकार रैली निकाली गई थी। रैली की शुरुआत सहारनपुर में देहरादून रोड स्थित संत रविदास छात्रावास से की जानी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और बाइक रैली देवबंद में पहुंचने पर पुलिस ने रोक दिया था। इसके बाद 28 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसकी जांच में पता चला कि रैली की शुरुआत संत रविदास छात्रावास से की गई तो इसके बाद एसएसपी ने जनकपुरी थाना पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 

जनकपुरी थाना प्रभारी मुकेश कुमार गौतम ने बताया कि छुटमलपुर निवासी भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर और देहात कोतवाली के रामनगर निवासी जिलाध्यक्ष कमल वालिया ने 30 अज्ञात पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ रविदास छात्रावास पहुंचकर अनुमति न होने के बावजूद पहले माल्यार्पण किया और इसके बाद बाइक एवं चार पहिया वाहनों से बहुजन हुंकार रैली निकाली। उन्होंने बताया कि रविदास छात्रावास सरकारी भवन है। इसके लिए समाज कल्याण अधिकारी से भी अनुमति लेनी होती है। पुलिस ने वीडियोग्राफी और फोटो के आधार पर चिह्नित करने में लगी है। उन्होंने बताया कि भीम आर्मी के पदाधिकारियों के खिलाफ बलवा का माहौल बनाने, आदेशों का उल्लंघन करने, बिना अनुमति के रैली निकालने एवं बिना अनुमति के छात्रावास में प्रवेश करने के आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को 10 मार्च को ही नोटिस भेजकर बता दिया था कि बगैर अनुमति रैली नहीं निकालने दी जाएगी।

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भीम आर्मी पदाधिकारियों को भेजे नोटिस 
आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते बिना अनुमति बहुजन अधिकार सुरक्षा यात्रा निकालने और पुलिस द्वारा रोके जाने पर हंगामा करने के मामले में पुलिस ने भीम आर्मी के 28 नामजद लोगों को धारा 41 के नोटिस जारी किए हैं। 

गत मंगलवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर समर्थकों के साथ कासिमपुरा गांव से बहुजन हुंकार रैली निकाल रहे थे। पुलिस ने कासिमपुरा गांव पहुंचकर आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए यात्रा को रोक दिया था। हालांकि चंद्रशेखर का कहना था कि उन्होंने इसकी अनुमति ली है। जबकि पुलिस इससे इंकार कर रही थी। यात्रा रोके जाने के चलते समर्थकों ने हंगामा किया था। इस बीच चंद्रशेखर की तबीयत बिगड़ गई जिसके चलते पुलिस ने उन्हें मेरठ अस्पताल में भेज दिया गया। इससे गुस्साए समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ धक्कामुक्की की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बुधवार को भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जिलाध्यक्ष कमल वालिया, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष दीपक बौद्ध समेत जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) की छात्रा सचेता, डाक्टर मसूद, जामिया मिल्लिया दिल्ली के छात्र नेता मोहम्मद फरहान समेत प्रवीण, नीटू, मेहरदास, शिवकुमार, रविकांत, अशोक कुमार, अंकित कुमार, राहुल, दीपक, सर्वेश, रणजीत, संजीव कुमार, सोनू सिंह, विशाल, मोहित, अंगूरी, बीरमती, भूरिया, संतोष, विमला, जितेंद्र और अजय समेत 28 लोगों के विरुद्ध धारा 144 का उल्लंघन करने, नारेबाजी करते हुए हाईवे पर जाम लगाने और पुलिस के साथ धक्कामुक्की करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। 150 अज्ञात लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था। पुलिस ने दर्ज की गई रिपोर्ट में चंद्रशेखर समेत सभी नामजद 28 लोगों को धारा 41 के तहत नोटिस जारी किए हैं। हालांकि नोटिस तामील कराए जाने को लेकर पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।

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