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Saharanpur News: हाजी इकबाल के पुत्रों की जमानत याचिका खारिज

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सहारनपुर। खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के पुत्रों की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। गैंगस्टर के मामले में आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था।
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पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। हाजी इकबाल, उनके भाई महमूद अली, पुत्र वाजिद, अलीशान, अफजाल और जावेद पर कोतवाली बेहट में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। हाजी इकबाल फरार चल रहा है, जबकि उसके चारों पुत्र यहां जिला जेल में बंद हैं और भाई महमूद अली चित्रकूट जेल में है।
हाजी इकबाल के पुत्रों ने एमपी एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है।
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