सहारनपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तथा छह से 14 आयु के बच्चे पब्लिक स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के लिए आवेदन 20 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो 16 फरवरी तक चलेंगे। आवेदन rteportal.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।
जिला समन्वयक डॉ. कृपाल मलिक ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बना है। जनपद में कानून के लागू होने के वर्ष से पात्र अभ्यर्थियों को निजी एवं बड़े स्कूलों में शिक्षा दिलाने का काम किया जा रहा है। अभी तक सात हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पा चुके हैं और पा रहे हैं। बीते वर्ष 1,300 विद्यार्थियों का दाखिला जनपद के अलग अलग स्कूलों में कराया गया था। इस बार के आवेदन 20 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं। अभिभावकों को चाहिए कि यदि उनका बच्चा पात्रता की शर्तों को पूरा कर रहा है तो वह आवेदन कराएं। आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। जिसमें पात्र पाए जाने वाले बच्चों को संबंधित स्कूलों में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की रहेगी।
आवेदन के लिए यह होंगे पात्र
उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पब्लिक स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के लिए शर्तें तय की गई हैं। इसमें अनाथ, बेघर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ट्रांसजेंडर, एचआईवी संक्रमित बच्चे और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे पात्र माने जाते हैं। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आदि होना जरूरी है।