बिना लाइसेंस वीडियो, सीडी बिक्री की तो होगी कार्रवाई
सहारनपुर। बिना लाइसेंस वीडियो, सीडी, वीडियो कैसेट आदि की बिक्री या उन्हें किराए पर दिया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लाइसेंस के लिए वाणिज्यकर विभाग ने वार्षिक शुल्क रखा है। यदि एक अप्रैल के बाद किसी ने फीस जमा कराए बिना इस व्यवसाय को किया तो उसके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।
वाणिज्यकर अधिकारी गौरव वर्मा ने बताया कि वीडियो, सीडी, वीडियो कैसेट को बेचने या किराए पर देने और चिप लोडिंग का कारोबार करने वालों के लिए इसका लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र में लाइसेंस फीस पांच हजार रुपये, नगर पालिका क्षेत्र में तीन हजार रुपये और अन्य क्षेत्रों में 1500 रुपये रखी गई है। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च रखी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक अप्रैल को यदि किसी कारोबारी ने बगैर अनुमति और फीस जमा कराए कारोबार किया तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955 की धारा-3 के उल्लंघन के आरोप में न्यायालय में वाद दायर कराया जाएगा। इसमें 20 हजार रुपये अर्थदंड और छह माह तक कारावास या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह कारोबार करने वाले 15 मार्च तक इसकी फीस जमा कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लें।