सहारनपुर। स्कूली बसों की निगरानी के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। स्कूली बसों में बिना सहायक के बस के संचालन कराए जाने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी, साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
परिवहन विभाग की ओर से स्कूली बसों की चेकिंग के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन आरपी मिश्रा ने बताया कि स्कूली बसों में क्षमता से अधिक बच्चों के बैठाने और बिना सहायक के बस के संचालन करने की शिकायतों के चलते चौकसी बढ़ा दी गई है, साथ ही स्कूल प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से कहा गया है कि छात्र-छात्राओं को लाने व ले जाने स्कूली वाहनों में चालक के साथ एक सहायक का होना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। स्कूली बसों में फर्स्ट एड बॉक्स की भी व्यवस्था बेहद जरूरी है।