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तीन को दस-दस साल की सजा

Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
Saharanpur
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सहारनपुर। नाबालिग से बलात्कार के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इस दौरान महिला समेत तीन को दस साल और एक को एससी/एसटी की धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मामला नकुड़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। 10 जून 2010 की सुबह गांव निवासी किशोरी को पड़ोस में रहने वाली अनीता बहाने से अपने साथ ले गई थी। अनीता के घर पहले से ही गांव का अरविंद, संदीप और बाधी निवासी मनोज मौजूद थे। तीनों ने नाबालिग का अपहरण कर लिया। लड़की के पिता की ओर से मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अगले दिन लड़की को सहारनपुर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। साथ ही इस मामले में मनोज और अनीता को गिरफ्तार कर लिया था। शेष आरोपी भी बाद में पकड़े गए थे। अभियोजन अधिकारी दीपक उनियाल ने बताया कि पुलिस ने संदीप, मनोज, अनीता और अरविंद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार एमए सिद्दीकी ने अनीता, मनोज और अरविंद को दस-दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। संदीप उर्फ गुड्डू को एससी/एसटी एक्ट की धारा में आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड के कुल एक लाख 45 हजार रुपयों में से दो तिहाई राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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