जीएसटी में चेकिंग के लिए आफिसर नियुक्त
सहारनपुर। वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 अनिल पाठक ने बताया कि कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने उत्तर प्रदेश में माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 68 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए वाहनों की चेकिंग के लिए ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं।
शनिवार को उन्होंने बताया कि सरकार ने व्यापारियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए परिवहित माल के मूल्य की सीमा को पांच हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी किसी भी असुविधा से बचने के लिए माल परिवहन के साथ ई-वे बिल लेकर चलें। ई-वे बिल न होने की स्थिति में चेकिंग ऑफिसर द्वारा वाहन को रोककर व्यापारी का ई-वे बिल डाउनलोड कराया जाएगा। इससे उन्हे अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ सकती है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 विनय अस्थाना ने कहा कि राजस्व सुरक्षा के साथ व्यापारियों की सुविधा के लिए भी नियमित प्रयास किए जा रहे हैं।