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शौचालय होने के बाद भी बाहर गए तो दर्ज होगी रिपोर्ट

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शौचालय होने के बाद भी बाहर गए तो दर्ज होगी रिपोर्ट
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सहारनपुर। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन को विफल करने का प्रयास करना अब महंगा पड़ेगा। शौचालय होने के बावजूद खुले में शौच जाने पर जिला पंचायत राज विभाग संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा और 12 हजार रुपये की वसूली करेगा। जांच के लिए टीमें बनाई गई हैं।
जनपद की 887 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाकर जिले को ओडीएफ घोषित किया जाना है। इसके लिए शासन ने जिला पंचायत राज विभाग को अक्टूबर 2018 तक का समय दे रखा है। विभाग ने जून माह तक जनपद को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी 430 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए ग्राम गौरव जनजागरण यात्राएं निकाली गईं। मगर, इसके बावजूद भी ग्रामीणों द्वारा शौचालयों का उपयोग न करने के मामले में सामने आ चुके हैं। कई ग्राम पंचायतों में देखा गया कि ग्रामीण शौचालयों का इस्तेमाल स्टोर रूम और दुकानों के रूप में कर रहे हैं। जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। मामले से विभाग ने शासन को अवगत कराया था। इस पर शासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत जिन गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है, उनकी जांच कराने के लिए टीमों को गठन करने के निर्देश दिए गए। ताकि टीमें गांव-गांव जाकर देखें कि ग्रामीण शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। गांवों में जो ग्रामीण शौचालय का उपयोग करते नहीं पाए जाएंगे, उनकी रिपोर्ट टीम के सदस्य उच्चाधिकारियों को देंगे। अधिकारियों की ओर से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ स्वच्छ भारत मिशन को विफल करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। अगर सरकारी अनुदान से शौचालय बनाकर दिया गया है तो 12 हजार रुपये की वसूली भी की जाएगी।
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शौचालय बना होने के बावजूद खुले में शौच जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ स्वच्छ भारत मिशन को विफल करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही अगर सरकारी अनुदान से शौचालय बनाया गया है तो 12 हजार रुपये की वसूली की जाएगी।
--सतीश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी
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