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अपर आयुक्त ने राशन डिपो संचालक की याचिका खारिज की

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अपर आयुक्त ने राशन डिपो संचालक की याचिका खारिज की
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अंबेहटा (सहारनपुर)। रनियाला दयालपुर गांव में राशन की दुकान के निलंबन के खिलाफ डिपो होल्डर द्वारा संयुक्त आयुक्त खाद्य के न्यायालय में दायर की गई याचिका को अपर आयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया है। अपर आयुक्त ने डिपो होल्डर की याचिका को बलहीन मानते हुए आदेश की प्रति सहित अवर न्यायालय की पत्रावली को वापस करने के आदेश दिए हैं। ज्ञात रहें कि रनियाला दयालपुर गांव के लोगों ने गांव के एक राशन डीलर पर राशन वितरण में धांधली सहित अनेक आरोप लगाते हुए विभागीय अधिकारियों से शिकायत कर जांच की मांग की थी। जांच टीम द्वारा आरोपों को सही पाये जाने की दशा में एसडीएम नकुड़ ने उक्त राशन की दुकान के लाइसेंस को निरस्त कर गांव में नियमानुसार राशन की दुकान के आवंटन की कार्रवाई के आदेश दिए थे। राशन की दुकान के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध संबंधित डिपो होल्डर ने संयुक्त आयुक्त खाद्य सहारनपुर मंडल के न्यायालय में अपील की थी। तथ्यों पर गौर करने के बाद अपर आयुक्त सहारनपुर मंडल उदयी राम ने 21 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए अपीलकर्ता की दलीलों को बलहीन करार देते हुए अपील को निरस्त कर दिया।
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