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कोर्ट ने रुके देयकों का भुगतान करने के आदेश दिए

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सहारनपुर। कोर्ट ने डीसी जैन इंटर कॉलेज सरसावा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रोके गए ग्रेड पे आदि का भुगतान दो महीने के भीतर करने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए हैं।
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पीड़ित प्रधानाचार्य डॉ. वेदप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी नियुक्त 1989 में डीसी जैन इंटर कॉलेज सरसावा में हुई थी। वर्ष 2013 में उन्हें कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया था। आरोप है कि उनको मिलने वाले ग्रेड पे पर शिक्षा विभाग के अधिकारी बेवजह रोक लगाते आ रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर भुगतान की मांग की, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मजबूरन उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट ने उनके मामले में सुनवाई करते हुए उनकी मांग को जायजा माना है। साथ ही पांच मई 2018 को अपना निर्णय सुनाया, जिसमें उनके प्रधानाचार्य के तौर पर तैनात होने के दिन से रुके देयकों का भुगतान दो महीने के भीतर करने के आदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने आदेश की छाया प्रति डीआईओएस को भी रिसीव कराई है।
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