फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को

विज्ञापन
विज्ञापन
सहारनपुर। विवादों को आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित कराने के लिए नौ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विभिन्न राजस्व वसूली, दुर्घटना, श्रम विवाद एवं कंपाउंडेबल आपराधिक मामलों का निस्तारण कराया जाएगा।
विज्ञापन

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव शर्मा के निर्देश पर शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी रविकांत एवं प्रभारी सचिव बाकर शमीम रिजवी ने बताया कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर विवादों का निस्तारण किया जाएगा। इन वादों में धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम, धन वसूली मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल (गैर-कंपाउंडेबल को छोड़कर) रखरखाव के मामले, अन्य (आपराधिक यौगिक, और अन्य सिविल विवाद) न्यायालयों में लंबित आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, सेवा के मामले में वेतन और भत्ते और मितव्ययी लाभ से संबंधित मामले, राजस्व मामले (जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय में लंबित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुगम अधिकार, निषेध सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) के मामलों की सुनवाई होगी। नोडल अधिकारी ने कहा कि इस सबंध में कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर वाद निस्तारित करा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें