सहारनपुर। बेहट क्षेत्र में घर में घुसकर लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट करने के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने अदालत में सशक्त पैरवी की।
शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि 17 नवंबर 2017 को पीड़िता के भाई ने कोतवाली बेहट में शाहनवाज निवासी फूल कॉलोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि शाहनवाज ने उसकी बहन को कमरे में बंद कर छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट की। आरोपी ने उसकी बहन के कपड़े भी फाड़ दिए थे। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शाहनवाज को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि इस मामले में पुलिस की ओर से विवेचक अरूण कुमार व पैरोकार कांस्टेबल रवि ने सशक्त पैरवी की है।