सहारनपुर। रामखेड़ी में सात वर्ष पूर्व शादी वाले दिन ही दूल्हे की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को उम्रकैद की सजा और अर्थदंड लगाया गया है।
फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रामखेड़ी निवासी शिवकुमार ने अपने भतीजे भीष्म की हत्या का मामला दर्ज कराया था। शिवकुमार ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2011 को उसके भतीजे भीष्म पुत्र नैनपाल की शादी ग्राम बघावली हरियाणा से होकर वापस आई थी। उनके यहां खुशी का माहौल था। वह अपने साथ भीष्म को लेकर उसके घर से अपने घर आ रहा था। रात लगभग दस बजे गांव का ही करम सिंह उसके भतीजे भीष्म को यह कहते हुए बुलाकर ले गया कि उसे राजू उर्फ काला बुला रहा है। भीष्म उसके साथ चला गया। वे भी उसके पीछे-पीछे चले गए। कुछ ही दूरी पर राजू उर्फ काला ने उसके भतीजे से बात की और फिर सभी के सामने ही तमंचे से भीष्म के सीने में गोली मार दी। जिससे भीष्म की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह पुंडीर ने बताया कि मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन के न्यायाधीश अहसान हुसैन की कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद राजू उर्फ काला को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।