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गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

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देवबंद (सहारनपुर)। मोहल्ला लहसवाड़ा में कारोबार की रंजिश में व्यापारी की हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो लोगों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
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मोहल्ला लहसवाड़ा निवासी औरंगजेब को 30 जनवरी 2014 में कारोबार की रंजिश को लेकर मोहल्ले के ही नूर व जोनी ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता पालम राणा ने बताया कि बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। जिसमें दोनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत से निर्णय आते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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