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एससी एसटी उत्पीड़न के मामलों में प्रभावी पैरवी करें अधिवक्ता : डीएम

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सहारनपुर। जिलाधिकारी पीके पांडेय ने कहा कि अनुसूचित जाति के विरुद्ध उत्पीड़न के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाए। शासकीय अधिवक्ता यह सुनिश्चित करें कि कोई भी गवाह पक्षद्रोही न होने पाएं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि में ही गवाही कराई जानी चाहिए। कोई भी अपराधी सजा बिना नहीं छूटना चाहिए। यदि वादी पक्षद्रोही होता है, तो ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता को वापिस लेने के साथ ही उनके विरुद्ध भी सक्षम धाराओं में कार्यवाही की जाए।
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मंगलवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अभियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि संगीन अपराधों में बंद अपराधियों पर विशेष नजर रखी जाए। जो मुकदमों में अभियुक्त बरी हो गये हैं उनका परीक्षण कराकर अपील कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि अधिवक्तागण यह प्रयास करें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न के प्रकरणों में गवाही एक दिन में ही पूरी कराई जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि न्यायालय में वादों के निस्तारण में जो भी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष या उप निरीक्षक लापरवाही दिखा रहे हों, उनकी सूचना तत्काल उन्हें उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा मुकदमों में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित ना होने वाले पुलिसकर्मियों के बारे में भी उन्हें बताया जाए। अपर जिलाधिकारी, प्रशासन एसकेे दूबे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्या सागर मिश्र, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी धर्मवीर पुण्डीर, सभी सहायक शासकीय अधिवक्ता एवं सभी उप जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
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