सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुलह समझौते के आधार पर मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 50 से अधिक वादों का निस्तारण कर 50 लाख रुपये से अधिक की राशि पीड़ित पक्षकारों को दिलाए जाने पर सहमति बनाई गई।
मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज अजय कुमार की अध्यक्षता में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज रविकांत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक बैठक में अपर जिला जज एयाज अहमद, सुरेश चंद्र भारती, अहसान हुसैन, ज्ञान प्रकाश तृतीय, रविकांत, कृष्ण चंद्र पांडेय, आंचल नारायण सकलानी, सभाजीत यादव, ललिता गुप्ता ने भाग लिया। मोटर दुर्घटना प्रतिकर की 50 से अधिक पत्रावलियों में सुलह की वार्ता की गई। जिसमें से काफी वादों में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए सहमति बनी और लगभग 50 लाख से अधिक की राशि पीड़ित पक्षकारों को दिलाए जाने पर भी सहमति हुई। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त को प्रारंभिक बैठक का आयोजन जिला जज के विश्राम कक्ष में होगा। इस अवसर पर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, अधिवक्ता शामिल होंगे। आठ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें सभी वादों का निस्तारण किया जाएगा।