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वक्फ बोर्ड ने किया कब्रिस्तान की कमेटी को अवैध घोषित

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वक्फ बोर्ड ने किया कब्रिस्तान की कमेटी को अवैध घोषित
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रामपुर मनिहारान (सहारनपुर)। कब्रिस्तान तेलियान की कमेटी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कमेटी गठन को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई। इस पर वक्फ बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए कमेटी को फर्जी करार देते हुए उसके कार्य पर रोक लगा दी।
बता दें कि पीठ बाजार में कब्रिस्तान तेलियान खसरा नंबर 1269 में स्थित है। इस कब्रिस्तान की देख रेख हाजी जरीफ अहमद करीब 28 वर्षों से करते चले आ रहे थे। आरोप है कि इस कब्रिस्तान को लेकर दूसरे पक्ष ने एक फर्जी कमेटी का गठन कर लिया। इस मामले में पहले पक्ष ने वक्फ बोर्ड लखनऊ में 12 सितंबर 2017 को अपनी आपत्ति दर्ज कराई और सभी साक्ष्य पेश किए। इस पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जांच के बाद दूसरे पक्ष द्वारा गठित कराई गई कमेटी को अवैध घोषित कर उसके कार्य पर रोक लगा दी।
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इस संबंध में हाजी जरीफ ने आरोप है कि दूसरा पक्ष इस कब्रिस्तान को खुर्द बुर्द करने का षडयंत्र रच रहा है। पूर्व में भी फर्जी कमेटी गठित करने वालों ने इस कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ कर वहां दुकान बनाने का प्रयास किया था। उस वक्त शिकायत पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर इस कार्य को रुकवा दिया था। हाजी जरीफ ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद भी पुलिस फर्जी कमेटी बनाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है।
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