अंबेहटा (सहारनपुर)। जन सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी वादी को उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने उपजिलाधिकारी नकुड़ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही जन सूचना अधिकारी को अग्रिम तिथि पर उपस्थित रहने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि रनियाला दयालपुर गांव निवासी सुरेंद्र बौद्ध ने गांव के राशन डीलर की शिकायत डीएम से की थी। 26 फरवरी 2016 को सुरेंद्र बौद्ध ने उक्त शिकायत पर की गई कार्रवाई की प्रमाणित प्रति जन सूचना का अधिकार 2005 के तहत डीएम से मांगी थी। परंतु समयावधि बीत जाने के बाद भी जब सुरेंद्र को जानकारी उपलब्ध न हुई तो उन्होंने नियमानुसार इसकी प्रथम अपील 28 मार्च 2016 को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहारनपुर से की। जवाब न आने पर शिकायत राज्य सूचना आयोग लखनऊ से की गई। वहां सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर 5 अक्टूबर 2017 को राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए मामले में सुनवाई के लिए 30 नवंबर 2017 की तारीख नियत की है।