हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
सहारनपुर। बिहारीगढ़ के ग्राम पेलियो में पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
ग्राम बिहारीगढ़ के ग्राम पेलियो में 23 मई को नाले के पास खून से लथपथ शव मिला था। जिसकी पहचान ग्राम झबरेड़ा निवासी इमरान उर्फ मान्ना के रूप में हुई थी। पुलिस जांच में मोहल्ला जुलाहोवाला थाना झबरेड़ा निवासी सरफराज एवं झंडा चौक घनपुरा थाना पथरी, हरिद्वार निवासी खुर्शीद का नाम सामने आया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर तमंचा भी बरामद कर लिया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह पुंडीर ने बताया कि मामला अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंघल की कोर्ट में चल रहा था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने सरफराज एवं खुर्शीद को हत्या का दोषी मानते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सजा सुनते ही परिजन रोने लगे
कोर्ट ने जैसे ही इमरान की हत्या के मामले में सरफराज और खुर्शीद को दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहां मौजूद दोनों के परिवार की महिलाएं जोर-जोर से दहाड़े मारकर रोने लगीं। अचानक उनका रोना सुनकर भीड़ एकत्रित हो गई। किसी प्रकार उन्हें वहां से चुप कराकर हटाया गया।