सहारनपुर। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने शुक्रवार को वाहन, बैनर, पोस्टर, चुनावी सभा, नुक्कड़ सभा एवं रोड शो की अनुमति देने के लिए अधिकारी नामित कर दिए हैं।
उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों को दी जाने वाली वाहनों की अनुमति रिटर्निंग आफिसर द्वारा दी जाएगी। चुनावी सभा/नुक्कड़ सभा, रोड शो, बैनर, पोस्टर, रैली इत्यादि की अनुमति संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर, एमसीसी प्रभारी, व्यय अनुवीक्षण प्रभारी एवं प्रवर्तन प्राधिकारियों के साथ-साथ सहायक व्यय प्रेक्षक/व्यय प्रेक्षक को भी देनी होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु आने वाले हेलीकॉप्टर की लेंडिंग के संबंध में सभी आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करते हुए सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा और सुरक्षित लेंडिंग का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर करने के बाद अनुमति संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जाएगी। यदि किसी राजनीतिक दल/प्रत्याशी द्वारा किसी वीडियो वैन की अनुमति मांगी जाती है तो उसका परीक्षण मीडिया प्रमाणन एवं मॉनीटरिंग कमेटी से कराने के उपरांत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ के स्तर से अनुमति प्रदान की जाएगी।