सहारनपुर। सूचना के अधिकार के तहत देरी से सूचना देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने मुख्य कोषाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने वादी की शिकायत पर सुनवाई के बाद कार्रवाई की है।
मोहल्ला पंजाबी बाग निवासी अजय बंसल ने बताया कि 2014 में उसने जन सूचना के अधिकार के तहत मुख्य कोषाधिकारी से सूचना मांगी थी। मगर, काफी समय बीतने के बाद भी उसे सूचना नहीं दी गई, जिसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त से की गई। तब उसे देरी से सूचना उपलब्ध कराई गई। इसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त से की गई। मामले में राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने देरी से सूचना देने पर तत्कालीन मुख्य कोषाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके लिए जिलाधिकारी को जुर्माना वसूलने के आदेश पत्र भेजा गया है।