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प्रेमी की हत्या में युवती और उसके पिता समेत तीन को आजीवन कारावास

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सहारनपुर। अदालत ने प्रेमी की हत्या के मामले में युवती और उसके पिता समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुवये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में युवती के भाई के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मामला विचाराधीन है।
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कादरपुर निवासी जहीर मुजफ्फराबाद में अपने मामा के यहां रहकर सब्जी बेचने का काम करता था। आरोप है कि दो मई 2015 को जहीर को बहाने से घर में बुलाकर मार दिया गया था। इस मामले में जहीर के पिता अब्बास ने फतेहपुर थाना में नसीम, उसकी पुत्री इफरोज, नाबालिग पुत्र और अय्यूब के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश रविकांत के न्यायालय में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह वर्मा ने बताया कि जहीर के नसीम की बेटी इफरोज से प्रेम संबंध थे। इस बात की जानकारी होने पर नसीम ने निकाह का दबाव बनाया था। जिसे जहीर ने इंकार कर दिया। जिस पर आरोपियों ने जहीर की हत्या कर दी। एडीजीसी विक्रम सिंह वर्मा ने बताया कि अदालत में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को सही मानते हुए नसीम, उसकी बेटी इफरोज और अय्यूब को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नसीम का बेटा नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित हो गई थी। जिस पर सुनवाई प्रचलित है।
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