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सुबह छह से रात दस तक ही बजेंगे लाउडस्पीकर

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नानौता (सहारनपुर)। थाना परिसर में एसडीएम रामपुर मनिहारान राकेश कुमार गुप्ता और थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बुधवार को मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल के संचालकों की बैठक बुलाई। इसमें मंदिर एवं मस्जिद पर लाउडस्पीकर के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी दी गई।
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बैठक में उपजिलाधिकारी रामपुर राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग दिन के समय 55 डेसीबल और रात्रि के समय 45 डेसीबल में ही प्रयोग किया जा सकता है। मंदिर और मस्जिद पर लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक ही मान्य है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक के कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। जिन व्यक्तियों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अथवा धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं की गई है वह स्वयं ही अपना लाउडस्पीकर उतर वाले अन्यथा की स्थिति में लाउड स्पीकर उतरवाते हुए उनके विरुद्ध भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इस दौरान बसपा नेता जगपाल सिंह, मौ. हारिश खान, दीन मुहम्मद प्रधान, जितेंद्र कुमार, नरेंद्र ओलरी, इम्तियाज हुसैन, किश्वर खान, मिर्जा बाशिर बेग, आदिल खान, सफदर हुसैन, राजेंद्र कुमार, हाफिज मसूद, गुलफाम खान आदि रहे।
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