सहारनपुर। डीएम पीके पांडेय ने चीनी मिलों के क्रय केंद्रों से गन्ना ढुलाई में लगे वाहनों के द्वारा 200 कुंतल से अधिक वजन लाने पर संबंधित चीनी मिल के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर के बाद किसी भी चीनी मिल का वाहन जनपद की सड़कों पर 200 कुंतल से अधिक गन्ने का आवागमन नहीं कर सकेगा।
मंगलवार को उन्होंने बताया कि सभी चीनी मिलों को नोटिस जारी कर इस बाबत अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि गन्ना लदे ओवरलोड वाहनों से दुर्घटना की आशंका रहती है। इसके अलावा ग्रामीण व शहरी सड़क मार्ग भी इन ओवरलोड वाहनों से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना आपूर्ति करने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर ना लगाये जाने से भी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सभी चीनी मिलों के प्रबंधतंत्र को नोटिस जारी कर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।