फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना शुरू

विज्ञापन
विज्ञापन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना शुरू
विज्ञापन

सहारनपुर। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पेंशन) योजना जनपद में लागू कर दी गई है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उसको तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
श्रम विभाग ने प्रधानमंत्री योगी मान-धन योजना को जनपद में लागू कर दिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मकार की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और उसकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए कर्मकार को अपना आधार कार्ड, बचत बैंक की पासबुक, स्वयं का घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर और नॉमिनी का विवरण देना होगा। उप श्रमायुक्त राम औतार श्रीवास ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मकार को अपनी उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान देना होगा। इतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा प्रति माह जमा किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मासिक अंशदान इस प्रकार रहेगा। इसमें 18 वर्ष के कर्मकार को 55 रुपये और 40 वर्ष की उम्र वाले को 200 रुपये प्रति माह अंशदान जमा करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----------------------
योजना में पात्रता का पैमाना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकार होंगे। इनमें घरेलू कर्मचारी, गली में फेरी लगाने वाले, ईंट भट्ठा कर्मकार, मोची, मध्याह्न भोजन बनाने वाले, सिर पर बोझा उठाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, खेती में काम करने वाले श्रमिक, सन्निर्माण कर्मकार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कर्मकार, चमडे़ का काम करने वाले आदि व्यवसाय में काम करने वाले शामिल हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें