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पदेन सदस्यों के चलते नहीं हो रही नगर पालिका बोर्ड की बैठक

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सरसावा (सहारनपुर)। नगर पालिका परिषद में नये बोर्ड का गठन हुए तीन सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन पदेन सदस्यों के न होने के कारण अभी तक बोर्ड की पहली बैठक तक नहीं हो पाई है। जिससे नगर के विकास कार्यों पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। बोर्ड की बैठक के संबंध में पालिका के ईओ ने बताया बोर्ड में निर्वाचित अध्यक्ष तथा सभासदों के अलावा क्षेत्र के सांसद तथा विधायक भी पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन इस समय लोकसभा तथा विधानसभा का सत्र चल रहा है जिसके कारण दोनों पदेन सदस्य सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। पदेन सदस्यों के न होने के कारण नियमानुसार बैठक आयोजित नही की जा सकती। सत्रावसान के बाद ही बोर्ड की बैठक होगी।
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बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 9 ग में पदेन सदस्यों के विषय में स्पष्ट लिखा है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र का प्रनिधित्व करते है नगर पालिका के गठित बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे। साथ ही अधिनियम की धारा 9 घ में अंकित है राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषद् के ऐसे समस्त सदस्य जिनका निवास नगर पालिका क्षेत्र में होगा पदेन सदस्य होंगे। लेकिन इसके उलट वास्तविकता ये है कि बीती तीन योजनाओं में अब तक नगर पालिका बोर्ड की दर्जनों बैठक हो चुकी है, लेकिन किसी भी बोर्ड बैठक में कोई भी पदेन सदस्य उपस्थित नहीं हुआ है। नगर पालिका कार्यालय द्वारा बोर्ड बैठक के लिए जारी एजेंडों में हर बार सभासदों के साथ पदेन सदस्यों को सूचना दी जाती है।
ऐसी स्थिति में पदेन सदस्यों के न होने के कारण बोर्ड की बैठके आयोजित न होने से नगर विकास की गति शून्य पड़ी है। सरसावा पालिका के अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा सत्र संपन्न होने के बाद ही पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी।
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