सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 आसिफ इकबाल रिजवी ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में ग्राम कलसी थाना तीतरों निवासी विशाल को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया कि 11 अगस्त 2016 को थाना तीतरों क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की 15 वर्षीय छात्रा स्कूल से पढ़कर घर जा रही थी। रास्ते में विशाल छात्रा को खींच कर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर जाकर सारी बात अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां की तहरीर पर अगले दिन थाना तीतरो में विशाल के खिलाफ दुष्कर्म एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया की विशाल के खिलाफ पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने विशाल को दस वर्ष के कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से प्राप्त राशि पीड़िता को दी जाएगी।