रामपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व राज्यमंत्री के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में दर्ज मुकदमे के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। जिसमें गवाह के न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले में अब 22 दिसंबर की तारीख तय की है।पूर्व राज्यमंत्री शिवबहादुर सक्सेना साल 2007 में विधानसभा चुनाव में स्वार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनके खिलाफ बिलासपुर चौराहे पर रसूलपुर मोहल्ले में आचार संहिता के दौरान लागू धारा 144 का उलंघन कर रोड जाम करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें पूर्व राज्यमंत्री शिवबहादुर सक्सेना के साथ ही मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, दीपक नागर और राजकुमार भी शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे में सभी लोग जमानत पर चल रहे हैं। सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में थी। लेकिन, गवाह के न पहुंचने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।