रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज डूंगरपुर बस्ती से कब्जे हटवाने के नाम पर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में गवाह मुरादाबाद के एलआईयू इंस्पेक्टर के खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। वहीं यतीमखाना बस्ती मामले में एक गवाह की गवाही हुई।
गंज थाने में वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी व मारपीट के मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में की सुनवाई इन दिनों कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को इस ममले में सुनवाई हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुरादाबाद में तैनात एलआईयू इंस्पेक्टर शरद पवार को कोर्ट में पेश होना था,लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे,जिस पर इस मामले की सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी,वहीं दूसरी ओर शहर कोतवाली में दर्ज यतीमखाना बस्ती मामले में भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गवाह फुरकान कोर्ट में पेश हुआ,जहां उसकी गवाही हुई। उससे जिरह की गई। अब इस मामले की सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी।