रामपुर। शत्रु संपत्ति के मामले में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन, अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले में मंगलवार 18 फरवरी को सुनवाई होगी।
सांसद आजम खां के खिलाफ करीब साल भर पहले अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा शत्रु संपत्ति पर कब्जे से संबंधित था। मुकदमे में आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 13.842 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति है। इस मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूखी, बोर्ड के सदस्य मजहर अली खां, सैयद गुलाम सय्यदैन, बोर्ड के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रहमत हुसैन जैदी और मुतवल्ली मसूद खां को आरोपी बनाया गया है। सांसद आजम खां ने इस मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिस पर सोमवार को एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई होनी थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामौतार सिंह सैनी ने बताया कि सोमवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण मामले में सुनवाई और बहस नहीं हो सकी। अब इस मामले में 18 फरवरी मंगलवार को सुनवाई होगी।