सजा के खिलाफ दायर अपील पर चल रही सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील पर सोमवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अब अभियोजन की बहस होगी। इस मामले की सुनवाई अब चार फरवरी को होगी।
सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाए जाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई जोकि पूरी हो गई।
एडीजीसी सीमा राणा के अनुसार बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो गई है। इस मामले में अभियोजन की बहस चार फरवरी को होगी।
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यतीमखाना मामले में नहीं हो सकी सुनवाई
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज यतीमखाना बस्ती मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की सुनवाई 13 फरवरी को होगी। यह मामला शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था जिसमें इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। संवाद