रामपुर। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा को बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर अभियोजन की बहस पूरी हो गई। अब चार मई को पत्रावली दाखिल की जाएंगी और उसी दिन मामले की सुनवाई होगी।
सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाए जाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।
एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि एमपी-एमएलए सेशन विजय कुमार की कोर्ट में सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन की ओर से बहस पूरी हो गई है। अब पत्रावली दाखिल की जाएंगी और अगली सुनवाई चार मई को होगी।
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आजम की खारिज हो चुकी है अपील
दो पैन कार्ड मामले में सजा के खिलाफ दायर आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील को कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।
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गवाह को धमकाने के मामले में टली सुनवाई
सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज गवाह को धमकाने के मामले में गवाह के न पहुंचने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 11 मई को होगी।