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राज्यसभा सदस्य तंजीन फात्मा ने जमानत के लिए लगाई अर्जी

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रामपुर। हमसफर रिसोर्ट में बिजली चोरी के आरोप में दर्ज मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए राज्यसभा सांसद डॉ. तजीन फात्मा ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। सेशन कोर्ट में उनकी अर्जी पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी।
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भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर प्रशासन ने पिछले दिनों सपा सांसद आजम खां के हमसफर रिसॉर्ट पर छापेमारी की थी।छापेमारी के वक्त यहां पर चोरी से बिजली चलती हुई मिली थी,जिस पर बिजली विभाग ने बिजली कनेक्शन काटते हुए रिसोर्ट में बिजली चोरी के मामले में सांसद आजम खां की पत्नी एवं राज्यसभा सदस्य डा.तंजीन फात्मा के खिलाफ कोतवाली में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। बिजली विभाग ने इस मामले में उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका था। इस मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेशन कोर्ट में डा फात्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। सेशन कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है।
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