रामपुर। सपा नेता आजम खां के पुत्र एवं स्वार क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई हुई। इस दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी राय सिंह गवाही देने कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की, जिरह पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 08 सितंबर तय की है।
2019 में गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में अब्दुल्ला आजम के अलावा उनके पिता शहर विधायक आजम खां और मां डॉ. तजीन फात्मा भी नामजद हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सभी आरोपी जमानत पर चल रहे हैं। शनिवार को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। सहायक निर्वाचन अधिकारी राय सिंह ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। जिरह पूरी नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई 08 सितंबर को होगी।