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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सहायक निर्वाचन अधिकारी ने दर्ज कराए बयान

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रामपुर। सपा नेता आजम खां के पुत्र एवं स्वार क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट के मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सहायक निर्वाचन अधिकारी राय सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की, जिरह अभी पूरी नहीं हो सकी है। कोर्ट दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में 12 सितंबर, दो पासपोर्ट के मामले में 21 सितंबर और दो पैन कार्ड के मामले में 23 सितंबर अगली तारीख तय की है।
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2019 में गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में अब्दुल्ला आजम के अलावा उनके पिता शहर विधायक आजम खां और मां डॉ. तजीन फात्मा भी नामजद हैं। थाना सिविल लाइंस में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। दो पैन कार्ड के मामले में अब्दुल्ला के साथ आजम खां भी आरोपी हैं। जबकि पासपोर्ट मामले में केवल अब्दुल्ला आरोपी हैं। इन सभी मामलों में सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फात्मा जमानत पर हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। बृहस्पतिवार को सहायक निर्वाचन अधिकारी राय सिंह ने अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में अपने बयान दर्ज कराए। जहां पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी। अभियोजन अधिकारी अमर तिवारी ने बताया कि अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में 12 सितंबर, दो पासपोर्ट के मामले में 21 सितंबर और दो पैन कार्ड के मामले में 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
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