सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम राजा की जमानत पर सुनवाई 10 को
- सेशन कोर्ट में दाखिल की अर्जी, कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी
- सीएए और एनआरसी के विरोध में बवाल का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। सीएए और एनआरसी के विरोध के दौरान हुए बवाल में आरोपी बनाए गए समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने मंगलवार को अधिवक्ता के माध्यम से सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस से उनका अपराधिक इतिहास तलब किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
मामला 21 दिसंबर 2019 का है। सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहबाद गेट पर सभा बुलाई गई थी। जिसमें जिलेभर के लोग आए थे। इस दौरान बवाल हो गया था। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में कोतवाली एवं गंज थाने में मुकदमे दर्ज किए गए थे। गंज थाने में दर्ज मुकदमे में सपा के पूर्व नगराध्यक्ष आसिम राजा को भी आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने उन्हें वांछित मानकर तलाश कर रही थी। इस बीच सोमवार को उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एसीजेएम तृतीय कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मंगलवार को आसिम राजा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की और कोर्ट में पेश हुए। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस से उनका अपराधिक इतिहास तलब किया है। साथ ही जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है।
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