रामपुर। परिवहन विभाग की ओर से सभी स्कूल वाहन संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें वाहन चालकों से स्कूली वाहन के संबंध में सभी मानकों का पालन करने का शपथपत्र लिया जाएगा। इसके बाद वाहनों की चेकिंग की जाएगी। जिसमें मानकों की अनदेखी मिलने पर वाहन को सीज या 15 दिन के लिए स्कूल में चलाने के अनुमति पत्र हो रद्द कर दिया जाएगा।
मोदीनगर में एक छात्र के स्कूली बस से सिर बाहर निकालने पर सिर लोहे के गेट से टकराकर मौत होने की घटना के बाद अमर उजाला ने शनिवार के अंक में पेज आठ पर बिना फिटनेस के दौड़ रहे 50 स्कूली वाहन खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद संभागीय परिवहन विभाग हरकत में आ गया था। शनिवार को अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद एआरटीओ राजेश कुमार टीम के स्कूूलों में बसों को चेक किया था। इस दौरान पांच बसों में मानकों की अनदेखी पाई गई थी। इस पर टीम ने पांचों बसों पर कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया था। इसके बाद अब संभागीय परिवहन विभाग ने स्कूल वाहन संचालकों को नोटिस जारी किया है। जिसमें वाहन चालकों से स्कूली वाहन के संबंध में सभी मानकों का पालन करने का शपथपत्र देना होगा।