केद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सिविल लाइंस कोतवाली में एनसीआर दर्ज कराई गई है। जयाप्रदा पर तीसरे मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है। इससे पहले उन पर बच्चों को टॉफी और मिठाई बांटने के आरोप में शाहबाद और सिविल लाइंस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीन अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा का नामांकन दाखिल कराने के बाद आदर्श रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया था। नकवी ने जनसभा में सेना को मोदी की सेना बता दिया था। नकवी के इस बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और उनको नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने नोटिस का जवाब भी दे दिया था। इस मामले में स्टेटिक मजिस्ट्रेट प्रेम बिहारी शरण शर्मा ने सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर दी गई थी।
इस मामले में नकवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 (एफ) के तहत एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ प्रचार वाहन में मानक से बड़ा झंडा लगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। रामपुर शहर विधानसभा सीट के एआरओ पीपी तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि प्रचार वाहन पर 54 फीट का झंडा लगा हुआ था, जो मानक के विपरीत था। ऐसा करना आचार संहिता के उल्लंघन है।
तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने जयाप्रदा के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 (एच) के तहत एनसीआर दर्ज कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों मामले में रिपोर्ट दर्ज कर इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है।