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रामपुर डूंगरपुर केस: कोर्ट में आजम खां ने जमा कराया एक हजार का हर्जाना, तत्कालीन विवेचक की दोबारा हुई गवाही

Fri, 31 Oct 2025 07:25 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर

सार

रामपुर कोर्ट में सपा नेता आजम खां से जुड़े डूंगरपुर बस्ती केस में सुनवाई हुई। इस दाैरान बिजनौर में तैनात इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सोलंकी की दोबारा गवाही हुई। इससे पहले आजम ने कोर्ट में एक हजार रुपये का हर्जाना जमा कराया।
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आजम खां - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज डूंगरपुर बस्ती केस में बिजनौर में तैनात इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सोलंकी कोर्ट में पेश हुए। जहां उनकी गवाही पूरी हुई। कोर्ट में इससे पहले एक हजार रुपये का हर्जाना जमा कराया गया। इसके बाद उनकी गवाही हुई। अब इस मामले की सुनवाई दस नवंबर को होगी।

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गंज थाने में वर्ष 2019 में दर्ज डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट व चोरी के आरोप लग थे। इस मामले में सपा नेता आजम खां समेत कई लोगों को नामजद किया गया था। कोर्ट में इस मामले की विवेचना करने वाले तत्कालीन गंज थाने के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह सोलंकी की गवाही कराने के लिए प्रार्थना पत्र 29 अक्तूबर को दिया गया था।

इस पर कोर्ट ने सपा नेता पर एक हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए गवाह को दोबारा तलब किया था। उनकी गवाही पहले ही हो चुकी थी। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। बिजनौर के इंस्पेक्टर ने गवाही दी।
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एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि इस मामले में बिजनौर के इंस्पेक्टर की गवाही पूरी हो गई है। बताया कि इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट द्वारा लगाए गए एक हजार रुपये के हर्जाना को जमा कराया गया है। अब इस मामले की सुनवाई दस नवंबर को होगी।

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अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में पूरी नहीं हुई बहस
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में शुक्रवार को बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में अब अंतिम बहस के लिए चार नवंबर की तारीख तय कर दी है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दो पैन कार्ड व दो पासपोर्ट रखने का मामला दर्ज कराया गया था।

इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी बनाए गए हैं। यह मामला एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस वक्त दो पैन कार्ड मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस चल रही है। शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई जो कि कई घंटे तक जारी रही।

शहर विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि कोर्ट में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी नहीं हो सकी है। इस माम्ले में अब अंतिम बहस के लिए चार नवंबर की तारीख तय कर दी गई है।

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