फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rampur News: डूंगरपुर मामले में अभियोजन की बहस पूरी

विज्ञापन
विज्ञापन
रामपुर। डूंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर मारपीट व डकैती के एक मामले में बुधवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस की। अभियोजन की बहस पूरी हो गई। बृहस्पतिवार को भी इस मामले में बहस होगी। सुनवाई के दौरान सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े।
विज्ञापन

गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 12 मुकदमे 2019 में दर्ज हुए थे। यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से दर्ज कराए गए थे। जिसमें घरों में घुसकर मारपीट, गाली गलौज, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में सपा के पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन, फिरोज खां, रानू खां, नासिर, जिबरान खां, ओमेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इसके अलावा आजम खां को आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया। आरोप है कि आजम खां के इशारे पर अन्य आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां सीतापुर जेल से पेश हुए। अभियोजन की ओर से कोर्ट में बहस की गई जो कि पूरी हो गई। सपा नेता की ओर से अधिवक्ता जुबैर अहमद खां व नासिर सुल्तान ने बहस की, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। बृहस्पतिवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी।
विज्ञापन


-
गवाहों को धमकाने में आरोपी की जमानत मंजूर
रामपुर। डूंगरपुर के एक मामले में गवाह को धमकाने के मामले में एक आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
16 अक्तूबर 2022 को मुंशी मजीद बाग निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धमकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजमहर अहमद खां समेत पांच लोगों को नामजद किया गया था। इस मामले में इरशाद महमूद को भी आरोपी बनाया गया था। इरशाद महमूद के अधिवक्ता काशिफ खां के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें